Mukhyamantri Udyami Yojana New Update: प्रदेश सरकार अपने राज्य के युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक लोन दे रही है। इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति- जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है, जो पहले 31 जुलाई थी।
इस योजना के अंतर्गत kuल 9200 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा जिनमें से अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 1200 लोगों का चयन किया जाएगा। अन्य चार उद्यमी योजनाओं के लिए कल 8,000 लोग चयनित होंगे। यहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं –
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
बिहार की प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 के तहत राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए इस योजना को संचालित करती है। जिससे बिहार में उद्योगों की स्थापना हो औरप्रदेश के लोग पलायन नहीं करें। इससे उन्हें रोजगार प्रदेश में ही मिल जाया करेगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्गानुसार अनुसूचित जाति- जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, युवा योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें 50% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए का लोन सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाता है। जिसमें लाभार्थी को 5 लाख की तात्कालिक ऋण छूट प्राप्त हो जाती है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की पात्रता
- आवेदक बिहार का निवासी हो।
- आवेदक के पास इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक जैसी तकनीकी योग्यताएं हो।
- योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेरोजगार युवा, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को वरीयता दी जाती है।
- आवेदक को अपनी स्वयं की कंपनी स्थापित कर उसका पंजीकरण कराना होता है, साथ में जीएसटी और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।
मुख्यमंत्री योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक या स्टेटमेंट /चेक
- स्वहस्ताक्षरित फोटो
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि आवेदक दिव्यांग हो तो)
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ
- बिहार सरकार की प्रोत्साहन नीति के तहत नए उद्योगों के लिए अतिरिक्त मिल पाते हैं।
- विशेष प्रोत्साहन के तहत 10 लाख रुपए का लोन प्राप्त हो जाता है।
- जिसमें से 50% की सब्सिडी होती है, और प्रभावी लोन राशि 5 लाख रुपए ही मानी जाती है।
- लोन राशि को 7 वर्षों में लौटाना होता है।
योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जहां आपको अपने आधार और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करना होगा।
- पुनः पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन पत्र में अपनी और उद्यम के बारे में संपूर्ण जानकारी भरे।
- आवेदन के साथ में सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करें।
- अंत में सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
उपरोक्त बताए गए चरणों को पूरा करते हुए आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करें।